Order to decide on selected candidates in constable recruitment
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा दिलाने के आरोपी अभ्यर्थियोें का पक्ष सुनकर निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों पक्ष सुनकर बोर्ड चार माह में इनकी नियुक्ति पर निर्णय ले। सरकार का कहना है कि अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी इस मामले की जांच कर रहे हैं। शीघ्र निर्णय की उम्मीद है। इस पर कोर्ट ने चार माह में निर्णय लेने आदेश दिया है।
विशाल कुमार और दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने की। याची के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव बताया कि याचीगण ने सत्यापन के सभी दस्तावेज पेश किए हैं। कफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। याचीगण का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई तथ्य है तो याचीगण को उसकी प्रति दी जाए और उनका पक्ष सुनकर नियुक्ति के संबंध में आदेश दिया जाए। याचीगण का कहना है कि वे कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयनित हुए है और बिना किसी कारण उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है।