इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विवि (एएमयू) के कुलपति की नियुक्ति मामले में ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रो.मुजाहिद बेग की याचिका पर दिया। याची ने एएमयू के कुलपति की नियुक्ति मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि कार्यवाहक कुलपति प्रो.मोहम्मद गुलरेज की पत्नी प्रो.नईमा खातून का कुलपति के लिए चयन करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। कार्यवाहक कुलपति चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं, उनकी पत्नी प्रो. नईमा खातून कुलपति पद के लिए उम्मीदवार थीं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। ब्यूरो