घर के शौचालय में पानी घुसने पर नगर आयुक्त पर कार्रवाई का आदेश
0 स्थायी लोक अदालत में नगर निगम की ओर से कोई नहीं हुआ हाजिर, अदालत ने एकपक्षीय कार्रवाई की
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायत परिवाद की सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने नगर आयुक्त, जल संस्थान के अभियंता और जोनल अधिकारी खुल्दाबाद नगर निगम के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष मार्कण्डेय राय सदस्य रमेश मालवीय और ममता गुप्ता ने परिवाद की सुनवाई करते हुए दिया है।
प्रकरण जीटीबी नगर करेली का है। रिटायर्ड कर्नल राम अचल पांडेय ने जलसंस्थान के अभियंता, नगर निगम जोनल कार्यालय खुल्दाबाद के जोनल अधिकारी और नगर आयुक्त के खिलाफ शिकायत परिवाद स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीवर जाम होने के कारण उसके शौचालय में पानी भर कर घर में फैल गया और गंदगी हो गई। शिकायत करने के बाद संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब उसने अपने से मजदूराें को लगा कर सीवर साफ कराया, जिसमें उसके 25 सौ रुपये खर्च हो गए।
भुक्तभोगी कर्नल का कहना है कि समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। सीवर जाम होने से आए दिन पानी घर में भर जा रहा है। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया। जलकल विभाग के कर्मचारी हरिश्चन्द ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि उनके विभाग से कोई मतलब नहीं है और उसके बाद मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश पारित किया है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत विभाग, नगर निगम और बीएसएनएल से संबंधित शिकायतों के परिवाद कोर्ट में लंबित हैं और नोटिस के बावजूद सुनवाई के समय विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।