जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज
जिला न्यायालय ने अपहरण दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में थाना कौंधियारा, उमरी तालुका मिश्रा बांध निवासी आरोपी महिला सलीमुननिशां की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम विनोद कुमार चौरसिया ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी को सुनकर दिया।
अभियोजन के अनुसार कौंधियारा थाने पर पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को मिश्रा बांध निवासी तालीम अंसारी 26 जून 2024 को बहला फुसला कर भगा ले गया। सलीमुननिशां पर बेटी को बहलाने -फुसलाने व धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने व अन्य आरोप लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी युवक सह आरोपी महिला के साथ मिलकर पीड़िता को भगा ले गया। जबरन संबंध बनाए, उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किए।