जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रयागराज ने उपभोक्ता को खराब मोबाइल की जगह दो माह के भीतर उसी कीमत का नया मोबाइल, मानसिक क्षतिपूर्ति के एक हजार रुपये और वाद खर्च के एक हजार रुपये दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। भिखनापुर अलावलपुर थाना मऊआइमा निवासी उदय शंकर ने 12 दिसंबर 2018 को 9,850 रुपये में एक मोबाइल खरीदा था। कुछ दिनों बाद मोबाइल में खराबी आ गई। जिसे ठीक कराने के लिए वह कई बार सर्विस सेंटर गए लेकिन मोबाइल में गड़बड़ी बनी रही। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में मुकदमा दाखिल किया। आयोग ने पाया कि मोबाइल में मैन्युफैक्चिंरग डिफेक्ट है। साथ ही वारंटी अवधि के दौरान मोबाइल में आई गड़बड़ी को दूर न करना सेवा में कमी है।