इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को आपराधिक केस की गायब फाइल के एक माह में पुनर्निर्माण के हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसा न करने पर कोर्ट गंभीरता से लेगी। कोर्ट फाइल एक अभियुक्त लिपिक से छीन कर भाग गया। कोर्ट ने फाइल पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में केवल एक पेपर ही निर्मित होने की बात की गई। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि केस डायरी व चार्जशीट पुलिस थाने से मंगाई जा सकती थी। सीजेएम जौनपुर ने सही प्रयास नहीं किया। जिस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है। याचिका की सुनवाई 21 फरवरी को होगी।