केंद्रीय विभागों में तैनात दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए राहत वाली खबर है। अब उन्हें साप्ताहिक अवकाश का भी वेतन मिलेगा। अब तक यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं विभागों में लागू थी, जहां छह दिन का कार्यदिवस था लेकिन अब पांच दिन के कार्यदिवस वाले विभागों में तैनात कर्मचारियों को भी एक दिन के साप्ताहिक अवकाश का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित मानक पूरे करने होंगे। इस बाबत केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अब तक यही व्यवस्था रही है कि जिन केंद्रीय विभागों में छह दिन का कार्यदिवस है, वहां एक दिन के साप्ताहिक अवकाश का कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, लेकिन पांच दिन के कार्यदिवस वाले विभागों में तैनात दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का भुगतान नहीं मिलता था। ज्यादातर केंद्रीय विभागों में पांच दिन का ही कार्य दिवस होता है, सो साप्ताहिक अवकाश का वेतन न पाने वालों की संख्या काफी बड़ी थी। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
भारत सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) हैदराबाद के एक आदेश को आधार बनाकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जिन विभागों में पांच दिन का कार्यदिवस है, वहां दो में से एक साप्ताहिक अवकाश का वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ में यह शर्त होगी कि कर्मचारी ने संबंधित सप्ताह में कम से कम 40 घंटे काम किया हो। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगी।