इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल कालेजों की ओर से फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका को नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार व निजी स्कूलों से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने याचिका को 15 जून से आरंभ होने वाले सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने सात अप्रैल 20 के शासनादेश से लॉक डाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में याचिका की कोई अर्जेंसी नहीं है।
याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह ‘इंटरवीनर’ सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करे। अभी पत्र याचिका की सुनवाई हो रही थी।