हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री परीक्षा 2016 में सफल हुए आधा दर्जन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इन अभ्यर्थियों को भी याचिका पर पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट इस प्रकरण पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाएगा। सुनील कुमार सिंह और 60 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सात सवालों के विकल्प गलत दिए गए हैं। आंसर की से मिलान करने पर अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हुई। जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके अंक कट गए और गलत उत्तर देने वालों को अंक मिले हैं। मांग की गई है कि नए सिरे से परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए।