इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित मस्जिद को ढहाने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित मस्जिद को ढहाने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने रेलवे की ओर से 10 अप्रैल 2026 को जारी किए गए विवादित नोटिस के क्रियान्वयन और मस्जिद के ढांचे में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।
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वक्फ मस्जिद रेलवे स्टेशन (वक्फ संख्या 161) के सचिव महबूब अली परवेज और कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद की ओर से दायर इस याचिका में भारत संघ, रेल मंत्रालय और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सहित नौ पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति है और रेलवे का इसे ध्वस्त करने का कदम वैधानिक रूप से अनुचित है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा उन्हें ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है।