इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अब्दुल्ला की याचिका पर यह आदेश दिया है। सीजेएम विशेष अदालत रामपुर ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी खारिज कर दी थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। लेकिन, शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया। याची की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश को नोटिस जारी किया है। कहा यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी।