इलाहाबाद जिला न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मरने पर 25 करोड़ का इनाम घोषित करने वाले अयोध्या के जगद्गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने हंडिया निवासी गुलाब चंद्र मौर्या की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिया। गुलाब चंद्र मौर्य ने परमहंस आचार्य के विवादित बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
उसके बाद याची ने जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पुनरीक्षण याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया था। अदालत ने उसे खारिज कर जगद्गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। संवाद