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अनुकंपा नियुक्ति में दक्षत का समय देना जरूरी

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Not giving time to gain proficiency in compassionate appointment
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता से कम स्तर का पद देने की पेशकश करने और अभ्यर्थियों को दक्षता अर्जित करने के लिए समय नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दीपक कुमार और कई अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
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याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 2014 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। सब इंस्पेक्टर गोपनीय के पद के लिए उनका हिंदी शार्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट हुआ। कुछ अंक कम होने के कारण याचीगण को नियुक्ति नहीं दी गई। उनको चतुर्थश्रेणी पद पर ज्चाइन करने की पेशकश की गई।
अधिवक्ता का कहना था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए 2015 में नई नियमावली लागू हुई है जबकि याचीगण 2014 में ही आवेदन कर चुके थे। ऐसे में उनके ऊपर पुरानी नियमावली ही लागू होगी। इसके अनुसार नियुक्ति करने के बाद दक्षता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। यदि एक वर्ष में अभ्यर्थी दक्षता हासिल नहीं कर पाता है तो एक इंक्रीमेंट रोककर उसे और एक वर्ष का समय देना चाहिए। पुलिस विभाग ने याचीगण को दक्षता न होने के आधार पर नियुक्ति देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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