प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीमकोर्ट के उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के मद्देनजर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव और 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना था कि मणिभूषण शर्मा व 42 अन्य केस में भी कोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। जिसकी अवहेलना कर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य बीएलओ आदि का काम लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह छुट्टियों में ही शिक्षकों से चुनाव कार्य लेता है। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अध्यापकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।