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High Court : वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर नोएडा के डीएम तलब, अवमानना करने पर कोर्ट सख्त

Sun, 22 Dec 2024 05:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने याची के पक्ष में आदेश जारी कर रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ वसूली का आदेश दिया था। लेकिन, डीएम की ओर से वसूली प्रमाण पत्र जारी न किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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court room - फोटो : ANI
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के मामले में नोएडा के डीएम मनीष कुमार वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत ने डॉ. किशोरी रमण चतुर्वेदी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने याची के पक्ष में आदेश जारी कर रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ वसूली का आदेश दिया था। लेकिन, डीएम की ओर से वसूली प्रमाण पत्र जारी न किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मामले में डीएम को दो माह में वसूली प्रमाण पत्र जारी करने आदेश दिया। फिर भी रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

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लिहाजा, इसे अवमानना का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए कोर्ट ने डीएम को स्पष्टीकरण के साथ अदालत इन पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस यह भी पूछ है कि इस तरह के कितने मामले हैं, जिनमें कार्रवाई नहीं की गई है। अवमानन के बाद लंबित है। 
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