हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग विवाहित जोडे़ को बिना बाहरी हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह केस के निर्देशों के हवाले से वाराणसी के एसएसपी को याचीगण की सुरक्षा करने व उनके शांतिपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप न होने देने के कदम उठाने का निर्देश दिया है।