जानकारी नहीं देने पर आगरा के पुलिस आयुक्त तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर आगरा के पुलिस आयुक्त को 21 अगस्त को अदालत में स्पष्टीकरण सहित पेश होने या जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई जानकारी न देना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी.चौहान की अदालत ने बत्तो देवी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत ने चार जुलाई को सरकारी अधिवक्ता से आरोपियों पर समन की तामीला संबंधी जानकारी मांगी थी। पांच अगस्त को दोबारा समय की मांग की गई। आदेश की सूचना पुलिस को दे दी गई है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ अदालत ने पेश होने का आदेश दिया है।