जिला न्यायालय ने बलवा और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में नेहा यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जमानत का आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र यादव और इफ्तिखार हुसैन को सुनकर दिया है।
घटना 12 फरवरी 2019 की कर्नलगंज थाने के बालसन चौराहे की है । तत्कालीन थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी । आरोप है कि छात्रसंघ वार्षिकोत्सव का आयोजन प्रस्तावित था। जिसमें छात्रसंघ परामर्श दाई समिति ने आठ फरवरी 2019 को यह निर्णय लिया था कि आयोजन में किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा ।
इस निर्णय के बाद भी समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव , फूलपुर के तत्कालीन सांसद नागेंद्र सिंह पटेल, कृष्णमूर्ति यादव सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। पुलिस के रोकने पर सभी बालसन चौराहे पर स्थित गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बहाने एकत्र हुए थे। उसी समय एकत्रित लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर, लाठी-डंडा से हमला कर दिया। जिसमें एसएसपी नितिन तिवारी, थाना प्रभारी कर्नलगंज, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज और कई अन्य सिपाहियों को चोटें आई थीं।