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मस्टर रोल कर्मी पेंशन के हकदार

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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्कचार्ज में कार्यरत मस्टररोल कर्मी पेंशन पाने का हकदार है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग प्रयागराज में चतुर्थश्रेणी कर्मी के रूप में मस्टररोल पर कार्यरत कर्मी को पेंशन भुगतान का निर्देश दिया है। उसे नियमित पेंशन और पिछले तीन वर्ष की बकाया पेंशन पाने का हकदार माना है। कोर्ट ने तीन माह में कर्मचारी को भुगतान देने का निर्देश दिया है।
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पीडब्ल्यूडी के चतुर्थश्रेणी कर्मी शिवलाल की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार पांडेय ने बहस की। इनका कहना था कि याची तीस वर्ष से मस्टररोल कर्मी रहा है। जिसे बाद में नियमित कर लिया गया। उसे पेंशन व अन्य सेवा जनित परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त परिलाभ नियमावली 1961 के नियम तीन उपखंड आठ के तहत वर्कचार्ज इस्टैब्लिशमेंट में कार्यरत कर्मी को क्वालीफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।
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