इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद, सिसवां बाजार महराजगंज की अध्यक्ष को अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने को कहा है। उनका पांच वर्ष का यह कार्यकाल 13 मार्च 2022 को चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद नगर पालिका परिषद की हुई पहली बैठक की तिथि से जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि नगर पालिका परिषद सिसवां बाजार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की हकदार है।
कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नकार दिया, जिसमें कहा गया कि सिसवां बाजार की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। इस कारण नई नगर पालिका के गठन के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को असांविधानिक बताया है।