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हाईकोर्ट : नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मार्च 27 तक पूरा करेंगी पांच वर्ष का कार्यकाल

Wed, 12 Oct 2022 08:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नकार दिया, जिसमें कहा गया कि सिसवां बाजार की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। इस कारण नई नगर पालिका के गठन के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद, सिसवां बाजार महराजगंज की अध्यक्ष को अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने को कहा है। उनका पांच वर्ष का यह कार्यकाल 13 मार्च 2022 को चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद नगर पालिका परिषद की हुई पहली बैठक की तिथि से जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि नगर पालिका परिषद सिसवां बाजार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की हकदार है।

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कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नकार दिया, जिसमें कहा गया कि सिसवां बाजार की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। इस कारण नई नगर पालिका के गठन के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को असांविधानिक बताया है। 

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