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लॉक डाउन के दौरान नगर निगम ने कर दिया घर से बेदखल 

Sat, 27 Jun 2020 08:12 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,
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Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा लागू रहने के बावजूद लॉक डाउन की अवधि में नगर निगम अलीगढ़ द्वारा याची को घर से बेदखल किए जाने को कोर्ट की अवमानना करार दिया है, साथ ही नगर निगम अलीगढ़ के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह याची को उसके मकान का कब्जा वापस सौंपे  और इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को कोर्ट में दाखिल करें । कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उनको अवमानना के आरोप में दंडित करेगी। 

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