mp mla court called ateeq ahmad to present before court in attempt to murder case
प्रयागराज। जानलेवा हमले के एक मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को साबरमती अहमदाबाद जेल से कोर्ट में तलब किया है। प्रकरण में अतीक पर आरोप तय किया जाना है। कोर्ट में उसकी उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश शासन के गृह सचिव को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। अतीक अहमद की ओर से तलब न किए जाने और आरोप की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराए जाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोप तय किए जाने के समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने अतीक अहमद की ओर से उनके अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से डीजीसी जीसी अग्रहरी, एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह को सुन कर दिया है।
प्रकरण धूमनगंज थाने का है। वादिनी जय श्री उर्फ सूरज कली ने अतीक अहमद, कपिल देव त्रिपाठी व अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला किए जाने की रिपोर्ट 20 मार्च 2016 को दर्ज कराई थी। इसमें अभियुक्तों पर आरोप तय होना है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से अर्जी देकर कहा गया है कि उन्हें कोर्ट में साबरमती गुजरात जेल से तलब न किया जाए अपितु आरोप तय किए जाने की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाए। अर्जी में कहा गया है कि उन्हें गुजरात की अहमदाबाद जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रखा गया है।
उन्हें आशंका है कि यदि उन्हें इलाहाबाद की जिला अदालत में पेशी के लिए ले आया जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है और यह भी कहा है कि पुलिस अतीक की हत्या कराने के उद्देश्य से अदालत में तलब कराना चाहती है ।
अर्जी में मुन्ना बजरंगी की हत्या होने का तर्क दिया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि अतीक अहमद गुर्दे की बीमारी, रीढ़ की हड्डी तथा मधुमेह के रोग से पीड़ित है इसलिए तलब न किया जाए। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के गृह सचिव को पत्र लिखकर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा है और आरोप तय किए जाने के लिए 13 नवंबर 2020 की तारीख नियत की है।