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बाहुबली विधायक विजय मिश्र की एमएलसी पत्नी को नहीं मिली अग्रिम जमानत 

Fri, 28 May 2021 12:58 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

  • आय से अधिक संपत्ति का मामला, प्रयागराज के हंडिया में दर्ज कराया गया है मुकदमा
  • विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
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एमएलसी रामलली मिश्रा
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विस्तार
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रिश्तेदार के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और गायिका से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र की पत्नी और मिर्जापुर-सोनभद्र सीट से विधान परिषद सदस्य रामलली मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली महिला है, और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लोकसेवक के पद पर रहते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर प्रवृत्ति का आपराधिक कार्य किया जाना प्रतीत होता है। 

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विधायक विजय मिश्रा (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला
एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी एमएलसी और उसके पति जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में आय से 924 फीसदी अधिक संपत्ति पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान की तरफ से जनवरी में केस दर्ज किया गया था।
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विधायक विजय मिश्र (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जब विधायक विजय मिश्र व उनकी एमएलसी पत्नी रामलली मिश्र निवासी खपटिहा हड़िया की नामी बेनामी चल अचल संपत्ति की जांच की तब दो करोड़ 32 लाख 35 हजार वास्तविक आय के मुकाबले 23 करोड़ 81 लाख 98 हजार की संपत्ति पाई गई। यह वास्तविक आय से 21 करोड़ 49 लाख 45 हजार ज्यादा और 924 फीसदी अधिक थी। इसी मामले में जेल में बंद विधायक की एमएलसी पत्नी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
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