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विधायक विजय मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

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MLA Vijay Mishra's second bail application rejected
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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने अपने ही रिश्तेदार से जबरन चेकों पर हस्ताक्षर कराने व उसका कारोबार हड़पने के मामले में विधायक विजय मिश्रा की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दी है । यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह उर्फ गोपाल जी और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है ।
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प्रकरण भदोही के गोपीगंज थाने का है। वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने पुलिस अधीक्षक भदोही को चार अगस्त 2020 को अर्जी दी थी। जिस पर विधायक विजय मिश्रा, विधायक राम लली और विष्णु कुमार मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
वादी का आरोप है कि उसकी फर्म को विधायक ने अपने हाथों में ले लिया और सारा कारोबार स्वयं करने लगे। उसे डरा धमकाकर चेकों पर जबरन हस्ताक्षर करा कर करा लिया और अभिलेख अपने पास रख लिया तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे फर्जी तरीके से रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है।
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अभियोजन की ओर से कहा गया कि विधायक की प्रथम जमानत अर्जी जिला न्यायालय भदोही से खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा की द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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