सोनभद्र से एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने पोषणीय ना होने के आधार पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल जी और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
प्रकरण जिला भदोही के गोपीगंज थाने का है। विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और उनके पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ गोपीगंज थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। रामलली मिश्रा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई । जमानत याचिका में कहा गया कि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी जनपद भदोही के जिला सत्र न्यायालय ने क्षेत्राधिकार ना होने के कारण खारिज कर दिया है । जिसके बाद विशेष न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह एमएलसी हैं लिहाजा जमानत याचिका पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कोर्ट को है।