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नंदी पर हमला मामले में महेंद्र की जमानत अर्जी खारिज

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Mahendra's bail application rejected in Nandi attack case
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प्रयागराज। मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी महेन्द्र मिश्रा की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 12 अक्तूबर 2010 की कोतवाली थाने की है। वादी कमल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप है कि कबीना मंत्री नंदगोपाल गुप्ता अपने घर से मंदिर जा रहे थे तभी एक स्कूटी में रखे बम से विस्फोट कर दिया गया था। जिसमें नंदी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना में पत्रकार विजय प्रताप सिंह और राकेश मालवीय की मौत हो गई थी। प्रकरण में विधायक विजय मिश्र, दिलीप मिश्र सहित 16 अभियुक्त बनाए गए थे। जिसमें राजेश पायलट की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त महेंद्र मिश्र की ओर से पेश जमानत अर्जी में कहा गया कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। वह 2010 से सीतापुर जेल में बंद है। वह जमानत की शर्तो का पालन करेगा। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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