आनंद गिरि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में आरोपी है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आनंद गिरि को सोमवार को भी राहत नहीं मिल सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से आनंद गिरि की ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से छेड़छाड़ में हुई गिरफ्तारी का ब्यौरा हलफनामें पर मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को 10 दिन का समय दिया है।
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आनंद गिरि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में आरोपी है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि पुलिस चार्जशीट में यह कहा गया है कि याची जब मई, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में था तो छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस की अभिरक्षा में था। बाद में छोड़ दिया गया था और उसके बाद वह भारत वापस आ गया।
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सीबीआई के वकीलों ने इस तथ्य के सत्यापन के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।