इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांधला रामलीला कमेटी के प्रबंधन विवाद को लेकर लंबित याचिका में विपक्षी प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने याची राम कुमार सिंघल को प्रत्युत्तर दाखिल करने की आखिरी मोहलत दी है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि तय की है।
मामला शामली के कांधला का है। वहां की प्राचीन श्री रामलीला कमेटी के प्रबंधन को लेकर प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट (कैलाश चंद्र गुट) और राम कुमार सिंघल के बीच ट्रायल कोर्ट में सिविल वाद लंबित है। प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट के प्रबंधक ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज के पक्ष में पारित ट्रायल कोर्ट के अंतरिम आदेश को राम कुमार सिंघल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
कोर्ट ने मामले में विपक्षी प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट से जवाबी हलफनामा तलब किया था। ट्रस्ट की ओर से पेश प्रबंधक ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, जिसका अभी तक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।