गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क जमीन का विवरण खतौनी में दर्ज होगा, साथ ही इन पर दोबारा हुए कब्जे भी खाली कराए जाएंगे। इसके लिए सदर तहसील की ओर से कुर्क जमीनों का विवरण मांगा गया है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत जिले में काफी संख्या में जमीन कुर्क की गई है। तीन वर्षों में 50 से अधिक भूखंड कुर्क किए गए हैं, लेकिन 2013 के बाद से ऐसे भूखंडों का विवरण खतौनी में नहीं चढ़ा है। इसकी वजह से तहसीलों के स्तर पर इस तरह के भूखंडों के नियमित निरीक्षण की हमेशा आशंका बनी रहती है। इससे इन भूखंडों पर अवैध कब्जे की भी आशंका बनी रहती है।
पीपल गांव में एक कुर्क जमीन पर प्लाॅटिंग होने का मामला सामने आने के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इस तरह के सभी भूखंडों का तहसीलवार विवरण खंगाला जा रहा है, साथ ही खतौनी में इसे दर्ज कराने की कवायद शुरू की गई है। एसडीएम सदर अभिषेक सिंह का कहना है कि सभी कुर्क भूखंडों को खतौनी में दर्ज कराया जाएगा। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ब्यूरो