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हाईकोर्ट : कानपुर के पुलिस आयुक्त बताएं, अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी

Sun, 27 Oct 2024 03:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने पीड़िता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। फजलगंज में पीड़िता ने अर्जुन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई है। कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर से हलफनामा तलब किया है। पूछा है कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।

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यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने पीड़िता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। फजलगंज में पीड़िता ने अर्जुन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस न अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसके उस मोबाइल को बरामद कर पाई, जिसमें पीड़िता का कथित अश्लील वीडियो है।

विवेचना के नाम पर विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल जब्त कर लिया और उसे बतौर साक्ष्य केस डायरी का हिस्सा बना दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पाया कि आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल लेकर उसे केस डायरी का हिस्सा बना दिया। जबकि, पीड़िता का मोबाइल अपराध में प्रयोग नहीं किया गया था।
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इस पर कोर्ट ने विवेचक से व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर पूछा था कि आरोपी के बजाय पीड़िता का मोबाइल लेकर केस डायरी का हिस्सा क्यों बनाया गया। जवाब में बताया गया कि आरोपी की गिरफ्तारी न हो सकने के कारण उसका मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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