राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नैनी के प्रधानाचार्य ने वरिष्ठ सहायक अजय कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया है। उनकी ओर से जारी पत्र में बताया गया कि 21 अगस्त 2004 को सामान्य वर्ग के दो पद के लिए 23 अगस्त 2004 विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इसके बाद अजय सिंह कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त हुई थी। उनकी नियुक्त के आदेश को चुनौती उच्च न्यायालय में विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंध में की गई थी।
मामले में हाईकोर्ट की ओर से पांच मई 2026 को आदेश दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर निदेशालय की ओर से निर्गत आदेश एवं उच्च न्यायालय की ओर से परित आदेश के आधार पर अजय कुमार सिंह को तत्कालिक प्रभाव से 25 मई 2026 को बर्खास्त किया गया।
वहीं, आईटीआई मिर्जापुर के प्रधानाचार्य की ओर से 21 अगस्त 2024 को दो पद पर कटरा, प्रयागराज की ओर से 23 अगस्त 2004 में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इसके क्रम में अजय कुमार की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पद पर हुई थी।
इस नियुक्ति को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसे लेकर निदेशालय की ओर से 23 मई 2026 को निर्गत आदेश एवं उच्च न्यायालय के पांच मई 2026 को दिए आदेश के अनुपालन में वर्तमान में कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अमर कुमार को तत्काल प्रभाव से 26 मई को 2026 को बर्खास्त कर दिया गया।