Jawahar University summoned the response on the raids
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जौहर विश्वविद्यालय पर छापे की कार्रवाई पर जवाब तलब
प्रयागराज। पूर्व मंत्री आजम खां के मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, रामपुर में पुलिस छापे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छापे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई छह अगस्त मंगलवार को होगी।
जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी और कमरुल हसन सिद्दीकी एवं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजित सिंह ने पक्ष रखा। याची के अधिवक्ता का कहना है कि बिना सर्च वारंट पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुस कर कुलाधिपति कार्यालय में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है।
सरकार के वकील का कहना था कि विश्वविद्यालय के खिलाफ पुस्तक चोरी की प्राथमिकी दर्ज है। मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। कोर्ट ने कहा कि कानून के विपरीत कार्रवाई न हो। मामले की सुनवाई छह अगस्त को होगी।