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जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के आदेश को चुनौती

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जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के आदेश को चुनौती
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प्रयागराज। सपा सांसद आजम खां के विश्वविद्यालय मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने और करोड़ों रुपये लगाने के आदेश की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर दाखिल याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई की संभावना है। आजम खां की याचिका में एसडीएम के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
रामपुर के एसडीएम ने 25 जुलाई को जौहर विश्वविद्यालय पर 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विश्वविद्यालय का गेट 15 दिन में तोड़ कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। आरोप है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके विश्वविद्यालय का गेट लगाकर उसे विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा बना लिया गया। आजम पर किसानों की जमीन भी अवैध रूप से हथियाने का आरोप है।
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एसडीएम ने लोकनिर्माण विभाग की सड़क की जमीन से यूनिवर्सिटी का कब्जा हटने तक नौ लाख दस हजार रुपये प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने को कहा है। यह भी कहा गया है कि यदि पंद्रह दिन में गेट नहीं हटाया गया तो उसे तोड़ दिया जाएगा।
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