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Prayagraj News: अस्पताल पंजीकरण के लिए संपूर्ण विवरण मुख्य द्वार पर डिस्प्ले करना हुआ अनिवार्य

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अब जनपद में अगर 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पताल का पांच वर्ष के लिए पंजीकरण कराना है, तो संपूर्ण विवरण मुख्य द्वार पर डिस्प्ले करना होगा। उत्तर प्रदेश सचिव रंजन कुमार के निर्देश पर क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत यह नियम जारी किया गया।
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चिकित्सालय परिसर के मुख्य द्वार पर 15 वर्ग फुट डिस्प्ले में अपनी चिकित्सा इकाई का रजिस्ट्रेशन नंबर, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय की तरफ से प्रदान की जा रही सेवाओं तथा कर्मचारियों (चिकित्सा, नर्स आदि) का विवरण प्रदर्शित करना होगा।
डिस्प्ले का बैकग्राउंड पीला एवं फारमैट हिन्दी अक्षर में काले रंग का स्पष्ट अक्षरों में होगा। इसके अलावा 50 बेड से कम क्षमता के चिकित्सालयों, नैदानिक स्थापनों का नवीनीकरण करने के लिए जनहित गारंटी पोर्टल के वेबसाइट यूपी-हेल्थ़ इन पर अंकित समस्त सूचनाओं को शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए संचालक, समस्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ का शपथ-पत्र, मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण, स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पंजीकरण, आधार कार्ड, डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन, बायो मेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्नि शमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की हार्ड कापी सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी।
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