इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुकदमा रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर राज्य सरकार के दाखिल जवाब को रिकॉर्ड में लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुकदमा रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर राज्य सरकार के दाखिल जवाब को रिकॉर्ड में लिया है। याचियों को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए 20 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
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संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में कोतवाली थाने में सपा सांसद जिया उर रहमान व जफर अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।