इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी महिला कारोबारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने चंदौली निवासी महिला कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची नवजात शिशु की देखभाल कर रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दवाओं की वैध खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी अर्जी के साथ दाखिल किए गए हैं। हालांकि, दस्तावेज के कूटरचित होने का आरोप अभी विवेचनाधीन है। लिहाजा, वह अग्रिम जमानत की हकदार है।