फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

थार्नहिल रोड स्थित बंगला एक माह में खाली कराने का निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
थार्नहिल रोड स्थित बंगला एक माह मे खाली करने निर्देश
विज्ञापन

अवैध निवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखल कर सकती है सरकार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थार्नहिल रोड सिविल लाइंस प्रयागराज में नजूल भूमि पर स्थित बंगले से एक माह में अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को राज्य सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बेदखल करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जेदारों के हटने के बाद उस भूमि को सरकार के कब्जे में दिया जाए ताकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर का विकास कार्य पूरा किया जा सके। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दाखिल 12 लोगों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रकृति राय व छह अन्य सहित छह अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता निमाई दास ने सरकार का पक्ष रखा ।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनका कहना था नजूल भूमि पर पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। जमीन की प्रकृति बदलने के संबंध में याचीगण की अर्जी पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में जमीन पर याचीगण को बने रहने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने कहा केवल भूमि अधिकार में परिवर्तन के लिए आवेदन देने मात्र से किसी को कोई अधिकार नहीं मिल जाता। किसी भूमि पर कब्जा वैधानिक होना चाहिए अनधिकृत रूप से किया गया कब्जा किसी भी तरह से मान्य नही ंहो सकता। कोर्ट ने कहा याचीगण ने कोर्ट के अंतरिम आदेश से 15 माह से अधिक समय तक अवैध कब्जा बनाए रखा । वे एक माह में कब्जा खाली करें।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें