Instructions to remove promotional material from High Court premises
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर परिसर और उसके आसपास लगे पोस्टर बैनर इत्यादि चुनाव प्रचार की सामग्री हटा लें नहीं तो कोर्ट इसको हटाने का आदेश पारित करेगी। कोर्ट ने प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्रियों के धड़ल्ले से प्रयोग पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार न किया जाए तथा जिन प्रत्याशियों ने दीवारों और हाईकोर्ट गेट आदि स्थानों पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा की है या बैनर आदि लगाए हैं, उनको तत्काल हटा लिया जाए।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एल्डर कमेटी के चेयरमैन वीसी मिश्रा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे को तलब किया था। दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बार एसोसिएशन का चुनाव पूरी शुचिता के साथ संपन्न हो तथा अधिवक्ताओं के प्रचार के चलते न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्रकार का प्रचार सिर्फ बार एसोसिएशन की सीमा के भीतर ही किया जाए। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 19 फरवरी को होना है जिसके मद्देनजर प्रत्याशियों ने महीनों पहले से ही हाईकोर्ट गेट और परिसर के भीतर भी अपने पोस्टर बैनर इत्यादि लगा दिया है कोर्ट ने इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।