इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई छह महीने में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई छह महीने में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने विजय मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याची विजय मिश्र की ओर से कहा गया कि मौजूदा मामला भदोही एमपीएमएलए कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसे जल्दी निस्तारित किया जाए। याची इस मामले में आरोपी है और 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने उक्त दलीलों पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए न्यायालय भदोही को मामले की कार्यवाही में तेजी लाने और अनुचित स्थगन दिए बिना आगे बढ़ने और मामले को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले का निस्तारण छह महीने में किया जाए।