इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन के गेट स्थित संगमरमर मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 मई नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति सत्यबीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याचिका के अनुसार रेलवे ने मस्जिद हटाने के लिए नोटिस दिया है। मस्जिद कमेटी ने वक्फ संपत्ति का हवाला नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। याचिका में रेलवे के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अब 15 मई को सुनवाई होगी।