जिला न्यायालय ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या में आरोपी मोनू पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुन कर दिया है।
घटना फरवरी 2020 कि थाना फूलपुर की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी छह वर्षीय पुत्री प्राथमिक स्कूल में खेल रही थी, आरोप है कि सह अभियुक्त बच्चू लाल उसे बहला-फुसलाकर ले गया और अभियुक्त मोनू पटेल ने दुष्कर्म किया और गला काटकर हत्या कर दी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।