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यात्री वाहनों की लंबाई 12 मीटर से अधिक है तो होगी एफआईआर

Sun, 16 Feb 2020 12:55 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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pink bus - फोटो : social media
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अगर आपके पास यात्री वाहन है और उसकी लंबाई बारह मीटर से अधिक है तो सजग हो जाइए। मानक के अनुसार यात्री वाहनों की लंबाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन तमाम बसों की लंबाई इससे अधिक है। इसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं।  परिवहन विभाग ने 12 मीटर से अधिक लंबाई वाले यात्री वाहनों पर कार्रवाई करने की तैयारी की है। ऐसे वाहन स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। 
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पहले चरण में विभाग ने ऐसे ही 17 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए उनके स्वामियों को नोटिस भेजा है। वाहन स्वामियों ने यदि 29 फरवरी तक वाहनों की लंबाई निर्धारित सीमा तक नहीं कराई तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से शहर के 17 स्कूल बसों को चिह्नित कर नोटिस भेजा गया है। ऐसे स्कूल बसों की लंबाई और चौड़ाई, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1983 के नियम 93 के अंतर्गत मानक के अनुरूप नहीं पाई गई।

स्कूली वाहनों को पहले ही इस बारे में सचेत किया जा चुका है लेकिन वह नहीं माने । लिहाजा 17 स्कूली वाहन संचालकों को नोटिस भेजी गई। ऐसे वाहनों में पंजाबी कॉलोनी, मीरापुर, नीम सराय, मुंडेरा, करेली, धूमनगंज, बमरौली, दारागंज, नेैनी आदि क्षेत्रों की बसें शामिल हैं। 27 जनवरी तक उन्हें भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया था लेकिन अब तक ऐसे वाहनों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। उन्हें दोबारा 29 फरवरी तक भौतिक सत्यापन कराने का मौका दिया गया है। 
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