एडीएम के गुंडा नियंत्रण कानून के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ की ओर से गुंडा नियंत्रण कानून के तहत जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही याची को कारण बताओ नोटिस का जवाब सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने बीरेंद्र बहादुर यादव की ओर से दायर याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि एडीएम ने आवश्यक तथ्यों पर विवेक का इस्तेमाल किए बिना मनमाने ढंग से नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आंचल यादव प्रकरण में दिए गए फैसले के विपरीत की गई है। इसलिए गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस को रद्द किया जाए।