फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रोडवेज निदेशक बांदा को आदेश के पालन का निर्देश

Sat, 01 Jun 2019 12:38 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
विज्ञापन
UP roadways
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बांदा के निदेशक धीरज साहू को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि हाईकोर्ट ने उसकी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने और ड्राइवर के लिए अनफिट पाए जाने पर उसे वैकल्पिक कार्य में ज्वाइन कराने का आदेश दिया था। दुर्घटना के कारण याची ने अन्य कार्य लिए जाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। अदालत ने निदेशक को आदेश पालन का एक मौका दिया है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें