फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सेवानिवृत्त अध्यापकों को बकाया वेतन देने का निर्देश

Sat, 10 Oct 2020 02:29 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय गणेशगंज उरई ,जालौन के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अब्दुल वदूद व अन्य सहायक अध्यापकों को अंगद यादव केस के विधि सिद्धांत के तहत बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अब्दुल वदूद व तीन अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र में 2015 में बदलाव किया। जुलाई के बजाए अप्रैल से शिक्षा सत्र चलाने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार शिक्षा सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ मिलता है और वे सत्रांत तक कार्यरत रहते हैं और सत्रांत की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं ।
विज्ञापन


सत्र अप्रैल से होने के कारण जिन्हें 30 जून को सेवानिवृत्त होना था, उन्होंने सत्रांत 31 मार्च 16 तक कार्यरत रहने की मांग में याचिका दायर की। इनको जुलाई 16 से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कोर्ट ने जुलाई से सेवानिवृत्त किए गए अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। याची ने भी कोर्ट के आदेश से कार्यभार ग्रहण किया। किन्तु उसे एक जुलाई से कार्यभार ग्रहण करने तक का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर नहीं दिया गया। अंगद यादव केस में कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को पूरे सत्र का वेतन पाने का अधिकार है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई थी।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें