प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में रिक्त रह गए 5694 पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल कर हर श्रेणी में खाली पद की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह और 137 अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ संबद्ध कर सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल और 18000 पद पीएसी के 2018 में विज्ञापित हुए । लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर पुन: परीक्षा ली। जिसमें याचीगण सफल घोषित हुए। दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ। दूसरी मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए। 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है। पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नही भेजा जा रहा है।