हाईकोर्ट अतिथि गृह में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की कार्यशाला
जिला जज अनिल कुमार ओझा ने न्यायाधीशों का किया स्वागत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में रविवार को हुई कार्यशाला में 156(3)सीआरपीसी व अग्रिम जमानत पर गहन विचार-विमर्श किया गया। ऐसे मामलों पर न्यायाधीशों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
हाईकोर्ट के अतिथिगृह में सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक चली इस कार्यशाला में प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ, फतेहपुर, कौशाम्बी के न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अशोक कुमार उपस्थित थे। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यशाला के मुख्य बिंदु 156(3)सीआरपीसी, 311 सीआरपीसी, 319 सीआरपीसी आदेश -7 नियम 10 व 11, सीपीसी -10 एवं 11 के साथ अग्रिम जमानत की धारा-438 सीआरपीसी पर भी विचार किया गया। संचालन अपर पारिवारिक न्यायाधीश नेहा आनंद ने किया। अग्रिम जमानत विषय पर प्रथम अपर जिला जज दिनेश चंद्र ने विचार व्यक्त किए।