Highcourt denied to intervieng in government order in UP TET 2020
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी 2019 की गाइड लाइन तय करने वाले 17 अक्तूबर 19 के शासनादेश के पैरा 18/11 की वैधता को चुनौती याचिका पर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि सात फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है। याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी। इस पैरा में टीईटी की आंसर की जारी होने के बाद प्रश्नों पर आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क रखा गया है और आपत्ति गलत पाए जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी। कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा की याचिका पर दिया है। आठ जनवरी 2020 को परीक्षा हुई। 13 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई। 1034 आपत्तियों पर विचार कर विशेषज्ञों की जांच के बाद 31 जनवरी को संशोधित आंसर की जारी की गयी। परिणाम सात फरवरी को घोषित किया जाएगा।