प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी को सामान्य के कटऑफ अंक से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन न देने पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एक पद पर नियुक्ति का मामला याचिका के निर्णय पर निर्भर कर दिया है। याचिका की सुनवाई सात जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आजमगढ़ के अभिनव प्रकाश सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना है कि उसे 400.13 अंक मिले हैं और सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी का कटआफ मार्क 399.33 है। अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उसकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। सरकारी वकील का कहना था कि टाई ब्रेकर रूल्स के अभाव में चयन पूरा नहीं हो पा रहा है।